मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत खारिज , 4 सितंबर तक टाला मामला | Manish Sisodia's interim bail rejected, case adjourned till September 4
सीबीआई ने में कहा था कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के गंभीर केस के आरोपी हैं और वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए | SC से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है दिल्ली शराब घोटाला मामले 4 सितंबर तक के लिए टाल दिया है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं पर उन्हें फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं मिल सकती हैं, गंभीर केस हैं |मनीष सिसोदिया की ED और सीबीआई दोनों मामले में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई |
अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई कहा की वह पीठ में दर्द, चलने-फिरने में असमर्थ हैं | इस पर कोर्ट ने कहा कि ये बीमारी कंट्रोल करने से नियंत्रण में रहती है | उन्हें एम्स या अन्य बड़े अस्पतालों में ले जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है और ये जमानत का आधार नहीं हो सकता | सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी का स्वास्थ्य इतना गंभीर नहीं है कि सिसोदिया को अंतरिम जमानत नही मिल सकती | सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया कहा की सिसोदिया भ्रष्टाचार के गंभीर केस के आरोपी हैं इसलिए सिसोदिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए और उनकी पत्नी की बीमारी का इलाज 23 साल से चल रहा है इसलिए ये नई बात नहीं है |
सुप्रीम कोर्ट ने हम नियमित जमानत की सुनवाई के साथ-साथ अंतरिम जमानत पर भी विचार करेंगे | साथ ही SC ने एएसजी राजू से कहा कि जब हम नियमित जमानत की सुनवाई करेंगे तो हम नीतिगत निर्णय, मनी ट्रेल, सबूतों के साथ छेड़छाड़ के बारे में विवरण जानना चाहेंगे | सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी को दो सप्ताह के भीतर मनी ट्रेल की स्पष्ट स्थापना का जवाब माँगा हैं

0 टिप्पणियाँ