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Raghav Chadha: राघव चड्ढा के निलंबन का मामला, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

Raghav Chadha: राघव चड्ढा के निलंबन का मामला, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा




सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें। अदालत ने कहा कि सभापति आपके मसले पर विचार करेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। गौरतलब है कि सदन में शोरशराबे के लिए चड्ढा को सभापति धनखड़ ने निलंबित कर दिया था।


शीर्ष अदालत ने कहा कि चड्ढा पहली बार के सांसद हैं और राज्यसभा के युवा सदस्य हैं। चेयरपर्सन उनकी माफी को गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर एटॉर्नी जनरल ने वेंकटस्वामी ने कहा कि चूंकि मामला सदन का है तो चड्ढा को माफी राज्यसभा में ही मांगनी होगी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इस मामले का सौहार्दपूर्वक समाधान हो जाएगा।


दरअसल, अगस्त में 5 सांसदों की बिना मंजूरी के बिना उनका नाम सिलेक्ट कमिटी के लिए प्रस्तावित करने के कारण राज्यसभा चेयरमैन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके अलावा राज्यसभा ने इस मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है, जहां अभी इसकी सुनवाई होनी है।


चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि चड्ढा चेयरमैन के सामने उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांग सकते हैं। यह समझते हुए कि याचिकाकर्ता के मन में सदन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। चड्ढा चेयरमैन से मिलने का वक्त लेकर माफी मांग सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद करने को कहा है। इस दौरान वह मामले की प्रगति की समीक्षा करेगा।

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