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अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला, देरी होने पर क्या करें? Income Tax Refund Not Yet Received, What To Do In Case Of Delay?

अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला, देरी होने पर क्या करें? 

Income Tax Refund Not Yet Received, What To Do In Case Of Delay?


अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला, देरी होने पर क्या करें?  Income tax refund not yet received, what to do in case of delay?


वर्ष 2022-23 के लिए बिना जुर्माने के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई को खत्म हो गई, लोग अपने रिफंड के इंतजार में  है। आईटीआर रिफंड आमतौर पर रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 7 से 120 दिनों के भीतर जारी किया जाता है। आखिरी दिन तक करीब 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। इनमें से 3.44 करोड़ आईटीआर प्रोसेस हैं। यानी इनमें से जो भी रिफंड के लिए एलिजिबल है उनका रिफंड प्रोसेस हो चुका है। आईटीआर रिफंड तब मिलता है जब आपका टैक्स पेमेंट एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा होता है। टेक्नोलॉजी के एडवांस होने और प्रोसेस ऑनलाइन होने से रिफंड के लिए ऐवरेज प्रोसेसिंग टाइम में काफी कमी आई है।



रिफंड में देरी के क्या कारण हो सकते हैं?


रिफंड दो माध्यम से किया जाता है या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी सीधे खाते में या चेक के माध्यम से किया जाता है। रिफंड लेट होने के 3 कारण हो सकते हैं 


1.टीडीएस/टीसीएस में मिसमैच होना

2.बैंक अकाउंट डिटेल्स का गलत होना

3.रिफंड के लिए गलत जानकारी देना


रिफंड में देरी होने पर क्या करें?


सबसे पहले अपना ईमेल चेक करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी तरह की कोई ऐडिशनल जानकारी के लिए मेल तो नहीं भेजा है। यदि आईटीआर स्टेटस से पता चलता है कि रिफंड एक्सपायर हो गया है, तो टैक्सपेयर रिफंड री-इश्यू करने का अनुरोध कर सकता है। वहीं अगर स्टेटस में 'रिटर्न्ड' दिखा रहा है, तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी के पास रिफंड रि-इश्यू रेज कर सकते हैं।

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